अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने तलाक के बाद के वित्तीय अधिकारों पर एक बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक हो जाने के बाद कोई भी महिला अपने पूर्व पति से महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत वित्तीय राहत की मांग नहीं कर सकती है। from India TV: india Feed https://ift.tt/2tlTmwy



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